पटना सिविल कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Patna: पटना कोचिंग फायरिंग मामले में खान सर को गिरफ्तारी से बड़ी राहत मिली है. पटना जिला कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. खान सर को पुलिस अब गिरफ्तार नहीं करेगी क्यों कि अदालत ने उनको अरेस्ट करने पर रोक लगा दी है. खान सर यानी कि फैसल खान फिलहाल जेल नहीं जाएंगे. वकील अरविंद कुमार मऊआर ने बताया कि खान सर की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगाई है.

खान सर के वकील अरविंद कुमार मऊआर की ओर से बहस की जा रही है. डिस्ट्रिक्ट जज के यहां सुनवाई चल रही है. इधर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैजल खान को बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने खान सर को नो-कोरोसिव दिया है. इसका मतलब है कि जमानत याचिका पर फैसला आने तक उन्हें कोर्ट से रिलीव दिया गया है और पटना पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती.

इधर सोमवार को इसी मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्‍टर रौशन आनंद और खान सर के दो गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की याचिका पर भी सुनवाई हुई थी. प्रथम श्रेणी न्‍यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में दोनों पक्षों ने दलीलें दी. पुलिस से इस मामले में पूरा सबूत देने को कहा गया है. इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित है.

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