Business Diary News: एसेसमेंट वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आती जा रही है। ऐसे में जिन्होंने अभी तक अपना आईटीआर नहीं दाखिल किया है वो जल्द ही कर लें क्योकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि आपके आईटीआर दाखिल करने में देरी होने पर आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आयकर विभाग द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अब तक 22 मिलियन (2.2 करोड़) करदाता आईटीआर दाखिल कर चुके हैं।
अब तक 2.2 करोड़ आईटीआर दाखिल
केंद्र की ओर से आयकर रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई से आगे बढ़ाने की संभावना कम ही दिख रही है। वही, वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के द्वारा कहा गया कि आईटीआर जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम सिस्टम में सामान्य स्थिति बहाल करने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल, पोर्टल में कोई गड़बड़ नहीं है और हमारी टीमें इस पर बारीकी से नजर रख रही हैं। इस साल अब तक 2.2 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं और ये आंकड़ा बीते साल 2022 की समान अवधि में दाखिल आईटीआर से 20 फीसदी ज्यादा है। बता दें कि पिछले पूरे वर्ष में 5.83 करोड़ लोगों ने आईटीआर भरा था।
31 जुलाई के बाद लगेगा जुर्माना
यदि टैक्सपेयर आयकर विभाग की ओर से निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई तक अपना ITR दाखिल नहीं कर पाते है, तो फिर बाद में उसे बाद आईटीआर भरने के लिए जुर्माना देना होगा। इसके तहत 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय के लिए 5,000 रुपये की लेट फीस वसूले जाने का प्रावधान किया गया है। आयकर विभाग की ओर से ट्वीट कर टैक्सपेयर्स को सलाह दी गई है कि जिन्होंने एसेसमेंट वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे जल्द से जल्द अपना आईटीआर भर लें।