जनपद में 18 जून से लेकर 18 अगस्‍त तक धारा-163 लागू

Ghazipur: जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस वर्ष चन्द्र दर्शन के अनुसार  26.06.2026 को मुहर्रम का त्यौहार पड़ रहा है। उक्त त्यौहार के अवसर पर कभी-कभी शान्ति व कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उपरोक्त त्यौहार को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है। मैं, अनुपम शुक्ला, जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये उपरोक्त त्यौहार को शान्तिपूर्ण, स्वतंत्र निष्पक्ष, भयमुक्त एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने तथा जन-जीवन एवं निजी/लोक सम्पत्ति की हानि एवं दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी करता हूँ। कोई भी व्यक्ति जनपद गाजीपुर के क्षेत्रान्तर्गत आन्दोलन या प्रदर्शन करने के उद्देश्य से पॉच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा। जुलूस नहीं निकालेगा, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेगा, और न ही कोई उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा या करायेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा आवश्यक सेवा सम्बन्धी प्रतिष्ठान के परिसर में हड़ताल, धरना, घेराव व नारेबाजी नहीं करेगा और न ही उसमें भाग लेगा और न ही किसी भी सभा आदि का आयोजन करेगा और न ही उसमें श्रोता के रूप में भाग लेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा। मुहर्रम त्यौहार के अवसर पर 10 फिट से ऊँची ताजिया का निर्माण किया जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी व्यक्ति 10 फिट से ऊँची ताजिया का निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति गाजीपुर जनपद क्षेत्र में किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र तथा तेजधार वाले हथियार यथा रिवाल्वर, बन्दूक, रायफल, फरसा, तलवार, चाकू आदि लेकर नहीं चलेगा, न ही लाठी डण्डा धारण करेगा।अपवाद-यह निषेधाज्ञा शान्ति व्यवस्था हेतु तैनात सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति ईंट पत्थर, कॉच के टुकड़े तथा विस्फोटक पदार्थ, शीशे की बोतल जो किसी विशेष प्रयोजन हेतु अनुज्ञप्ति के अधीन पाये गये किसी भी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाने की दृष्टि से न तो एकत्रित करेगा एकत्रित करेगा और न करायेगा और न ही उसका प्रयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या किसी मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति /संचालक रात्रि 10.00 बजे के बाद एवं प्रातः 6.00 बजे के पूर्व ध्वनि विस्तारक यंत्रो/डेक का प्रयोग नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा धरना, जुलूस प्रदर्शन आदि कलेक्ट्रेट/कचहरी परिसर व एक किलोमीटर के आस-पास क्षेत्र में न किया जायेगा और न कराया जायेगा। उन्होने बताया कि किसी भी व्यक्ति/समूह द्वारा ताजिया के जुलूस के दौरान ध्वनि विस्तारक/डी.जे. आदि का प्रयोग 60 डेसिबल से अधिक आवाज में नहीं किया जायेगा 12-यह कि कोई भी व्यक्ति विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध जिसमे रिश्वत देना, प्रलोभन देना आदि कृत्य नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए अन्य को प्रेरित करेगा। अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति हल्के वाहनों में काले शीशे, हूटर, सायरन/लाल-नीली बत्ती लगाकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/कार्यकर्ता/समर्थक सड़क अथवा सार्वजनिक मार्ग पर यातायात अवरूद्ध नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। सर्वोच्च न्यायालय/ उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह सम्भव नहीं है, जिन पर यह आदेश लागू होगा, को सूचित करके जन-सामान्य की सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाय। अतः यह आदेश तत्काल प्रभाव से एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है, जो सम्पूर्ण जनपद गाजीपुर क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी होगा। यह आदेश सम्पूर्ण गाजीपुर जनपद क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 18.06.2026 से 18.07.2026 तक लागू रहेगा। यह आदेश गाजीपुर जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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