लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब फ्लैट, जमीन, मकान, दुकान आदि भू-संपत्तियों की खरीद पर लगने वाले स्टांप शुल्क का निर्धारण जिलाधिकारी के स्तर से किया जाएगा। योगी कैबिनेट ने स्टांप एवं रजिस्ट्री विभाग द्वारा रखे गए ‘संपत्ति मूल्यांकन नियमावली-1997’ में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्टांप व पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि कैबिनेट के इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद अब भू-संपत्तियों की कीमत तय करने और रजिस्ट्री के समय लगने वाले स्टांप शुल्क तय करने में विवाद नहीं होंगे। इससे मुकदमों की संख्या घटेगी।