राजस्थान। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के अशोक गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद उसकी तलाकशुदा बेटी और अविवाहित राज्य कर्मचारी का निधन होने पर उसके माता, पिता, अविवाहित भाई-बहन या फिर कोई भी आश्रित नहीं होने पर उसकी विवाहित बहन को भी अनुकंपा पर नियुक्ति मिल सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अनुकंपा नियुक्ति का दायरा बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट ने अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम-1996 में संशोधन मंजूर किया। मौजूदा नियमों में केवल आश्रितों में पति-पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, दत्तक पुत्र या दत्तक अविवाहित पुत्री को ही पात्र माना जाता था।