जम्मू-कश्मीर। परिहवन विभाग ने प्रदेश में लघु खनिज का परिवहन शुल्क तय किया है। मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग-अलग शुल्क देना होगा। लघु खनिज के लिए अतिरिक्त परिवहन शुल्क वसूलने की शिकायतें मिलने के बाद विभाग ने यह फैसला लिया है। 600 सीएफटी यानी 27 टन के लघु खनिज का मैदानी क्षेत्र में प्रति किलोमीटर 4.50 रुपये के हिसाब परिवहन शुल्क न्यूनतम 2200, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में पांच रुपये प्रति किमी के हिसाब से 2300 रुपये होगा। 13 टन के लिए मैदानी क्षेत्र में पांच रुपये के हिसाब से 1500, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में 5.50 रुपये के हिसाब से 1600 रुपये तय किया गया है। नौ टन में प्रति किमी 5.90 रुपये के हिसाब से मैदानी क्षेत्र में 1000, जबकि छह रुपये प्रति किमी के हिसाब से 1100 रुपये और 4.5 टन में प्रति किमी 6.40 रुपये के हिसाब से मैदानी क्षेत्र में 700 और पहाड़ी क्षेत्र में 6.50 रुपये प्रति किमी के हिसाब से 800 रुपये तय किया है। कश्मीर संभाग में भी इस शुल्क को तय किया है। क्षेत्र परिवहन अधिकारी अब जिला स्तर पर स्थान के अनुसार परिवहन शुल्क की सूची जारी करेगा।