बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर घूमने और थूकने पर लगेगा जुर्माना

उत्तराखंड। अगर आप पहाड़ों की रानी मसूरी या ऋषिकेश के अलावा जिले के अन्य पर्यटन स्थलों पर भ्रमण करने जा रहे हैं और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क या थूकते हुए पकड़े गए तो पांच सौ रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। दोबारा पकड़े जाने पर यह सात सौ और तीसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर एक हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। बिना मास्क के साथ ही यदि कोई भी व्यक्ति सड़क पर थूकता पाया गया तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे भी जुर्माना देना पड़ सकता है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से यह कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सप्ताहांत पर दूसरे राज्यों के पर्यटक बड़ी संख्या में ऋषिकेश और मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों पर आते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों के कोरोना संक्रमित होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। मसूरी, ऋषिकेश, सहस्रधारा, गुच्चूपानी समेत जितने भी पर्यटन स्थल हैं, वहां पर भी बिना मास्क के पकड़े जाने पर लोगों को जुर्माना देना होगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मसूरी में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटलों और होम स्टे में उपलब्ध कमरों की संख्या को देखते हुए एक दिन में अधिकतम पंद्रह हजार पर्यटकों के जाने की अनुमति प्रदान की गई है। उप जिलाधिकारियों को इस बात के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि वे कोरोना को लेकर जो भी गाइडलाइन जारी की गई है, उसका कड़ाई से पालन कराएं। उनका यह भी कहना है कि वह स्वयं समय-समय पर औचक जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है या नहीं। यदि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पायी गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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