12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री: हाईकोर्ट

महाराष्ट्र। वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को रविवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल अदालत ने देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजने के विशेष अदालत के आदेश को रद्द करते हुए 12 नवंबर तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि शनिवार को पीएमएलए विशेष अदालत ने देशमुख की ईडी की हिरासत और बढ़ाने से इनकार कर दिया था और 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले से देशमुख को निराशा हाथ लगी है।

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