बिहार। पुजारियों द्वारा संपत्ति के लेन-देन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के मद्देनजर बिहार सरकार ने 21 जिलों के प्रशासनिक प्रमुखों को 1,958 अपंजीकृत मंदिरों के कामकाज के प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि केयरटेकर हमारे पूर्वजों द्वारा मंदिरों के लिए दान की गई संपत्तियों को बेच रहे हैं। मंत्री ने कहा कि हम धार्मिक संपत्तियों की रक्षा के लिए कानून को मजबूत करना चाहते हैं ताकि उनका बेहतर रखरखाव और सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग किया जा सके।
नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के बाद जो अतिरिक्त कलेक्टर रैंक के नौकरशाह होंगे, वे अपंजीकृत मंदिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद (BSRTC) की सीधी निगरानी में कार्य करेंगे। बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अनुसार, राज्य के सभी सार्वजनिक मंदिरों को बीएसआरटीसी के साथ पंजीकृत होना चाहिए।