बाइक पर बैठने वाले बच्चों को भी पहनाना होगा हेलमेट…

नई दिल्ली। बाइक पर बच्चों को बैठाकर वाहन चलाने वालों की रफ्तार पर अंकुश लगाने की तैयारी हो रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहन सवार बच्चों की सुरक्षा के लिए बाइक की अधिकतम रफ्तार 40 किमी प्रतिघंटा करने और सेफ्टी हार्नेस व हेलमेट पहनाने का प्रस्ताव दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इन प्रस्तावों की मसौदा अधिसूचना जारी कर लोगों से आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं। नए प्रस्ताव मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान में संशोधन कर लागू किए जाएंगे। मसौदा अधिसूचना में प्रस्ताव दिया गया है कि अगर मोटर साइकिल, स्कूटर या स्कूटी की पिछली सीट पर चार वर्ष से कम उम्र का बच्चा सवार है, तो चालक वाहन की रफ्तार 40 से अधिक नहीं कर सकता। साथ ही चालक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नौ महीने से चार साल तक के बच्चे ने हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस भी पहना है। चालक को यह भी ध्यान रखना होगा कि बच्चा सेफ्टी हार्नेस के जरिये उससे जुड़ा रहे। इस हार्नेस में मजबूत नायलॉन की बद्धियां होंगी जिसमें बच्चे के दोनों पैर फंसे होंगे और इसका एक सिरा उसकी कमर व पीठ से होता हुआ सामने की तरफ आएगा। यह हिस्सा हुक व हार्नेस के जरिये चालक की पीठ व कंधे से जुड़ा होगा। इससे हादसे की स्थिति में बच्चा चालक से अलग नहीं होगा और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। हेल्मेट व हार्नेस आईएसआई मानकों पर खरा, हल्के वजन का, वाटरप्रूफ और मजबूत होना चाहिए व इसमें 30 किलो तक वजन वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना को लेकर लोगों की आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं।

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