नई दिल्ली। पैन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी पैन कार्ड धारक है तो तुरंत इसे आधार कार्ड से लिंक कर लें। ऐसा न करने पर आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस काम को करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। विभाग की ओर से 31 मार्च 2022 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपने आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की सलाह दी गई है। दी गई समय सीमा तक ऐसा करने में विफल रहने से न केवल उनका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा, बल्कि पैन आधार को जोड़ने के लिए 1,000 रूपये का शुल्क देना होगा। पैन कार्ड धारक की समस्या यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने का काम भी नहीं कर पाएंगे, जहां पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य होता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272एन के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में, 10 हजार रुपये की राशि का भुगतान करेगा। यानी आपकी थोड़ी सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है और आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए 31 मार्च का इंतजार करने के बजाय आज ही पैन आधार लिंक करना फायदेमंद होगा। आप आयकर विभाग के पोर्टल incometax.gov.in/पर जाकर इसे जोड़ सकते हैं। यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करें। इसके लिए आपका पैन नंबर यूजर आईडी के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि के साथ लॉगइन करने पर नया पेज खुलेगा। यहां पर आपको लिंक आधार का विकल्प दिखेगा। इसे क्लिक करते ही आपसे आधार और पैनकार्ड की जानकारी पूछी जाएगी। मांगी गई जानकारी दर्ज करें और प्रक्रिया को पूरा करें। इसके अलावा आप एसएमएस सुविधा का उपयोग करके भी आसानी से ये काम कर सकते हैं।