नई दिल्ली। साल 1984 के सिख विरोधी दंगों में पुल बंगश गुरुद्वारा आग मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है। टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को भड़काया था। जिससे भीड़ ने आक्रोशित होकर गुरुद्वारे में आग लगा दी थी। जिससे तीन सिखों की जलकर मृत्यु हो गई थी। सीबीआई ने उनके खिलाफ सेक्शन 147,148,149,153(ए), 188 आईपीसी और 109, 302, 295, एवं 436 समेत कई धाराओं में चार्जशीट दाखिल किया था।
वर्ष 2000 में भारत सरकार की तरफ से 1984 सिंखो के खिलाफ हुए दंगे की जांच के लिए जस्टिस नानावती कमीशन ऑफ इन्क्वारी का गठन किया। कमीशन की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने तत्कालीन संसद सदस्य जगदीश टाइटलर और अन्य के खिलाफ जांच करने के लिए सीबीआई को आदेश दिया था।
वहीं जांच में सीबीआई को जगदीश टाइटलर के खिलाफ सबूत रिकार्ड में मिले की जगदीश टाइटलर ने 1 नवंबर 1984 को इस दंगे को भड़काने, भीड़ को उकसाने और पुल बंगश गुरुद्वारे के पास भीड़ को इकट्ठा करने की पूरी प्लानिंग की थी। जिसके कारण तीन सिंखो की जलकर मृत्यु हो गई थी और कई दुकानों में भारी लूटपाट हुई थी
बता दें कि साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कार दी गई थी। जिसके बाद देश में सिख समुदाय पर कथित तौर पर हिंसक हमले हुए थे।