बंगाल। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के जिलों में हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है। वहीं हावड़ा और दालकोला समेत अलग-अलग शहरों में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच अब कोर्ट ने आतंक-रोधी एजेंसी एनआईए को सौंप दी है।
बंगाल में इस बार रामनवमी के मौके पर हावड़ा, उत्तरी दिनाजपुर, इस्लामपुर में शोभायात्रा के दौरान झड़पें हुई थीं। इसमें एक युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद के दिनों में हावड़ा और रिसड़ा के अलावा कई अन्य जगहों पर शोभायात्रा के दौरान आगजनी और हिंसक घटनाएं हुईं थीं। इसके अलावा कई जगहों पर अलग-अलग राजनीतिक दल के लोगों के टकराव के मामले भी सामने आए थे। बंगाल पुलिस ने इन घटनाओं के सिलसिले में 116 लोगों को गिरफ्तार किया था और राज्य सरकार ने जांच CID को सौंपी थी।
दायर की गई थी याचिका
बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट की कार्यकारी चीफ जस्टिस टीएस शिवागननम की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले को बंगाल पुलिस से एनआईए को सौंपने का आदेश दिए। अपनी दायर की गई याचिका में अधिकारी ने बताया था कि रामनवमी पर हुई हिंसा में बमबाजी हुई है और इसकी जांच एनआईए द्वारा कराई जानी चाहिए।
इसी याचिका पर कोर्ट ने बंगाल पुलिस को मामले से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज केंद्र सरकार को दो हफ्ते के अंदर सौंपने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्र को इन दस्तावेजों को एनआईए को भेजने के लिए कहा गया है।