स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी किया संशोधित दिशा-निर्देश…

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन से संभावित खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो एक दिसंबर से प्रभावी हो जाएंगे। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार अब यात्री के लिए 14 दिन की यात्रा जानकारी जमा करना और यात्रा शुरू करने से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर कोरोना वायरस की निगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक खतरे की श्रेणी में आने वाले देशों के यात्रियों को यहां पहुंचने पर कोरोना जांच करवानी होगी और जांच का परिणाम आने तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना होगा। अगर उनकी जांच निगेटिव आती है, तो उन्हें सात दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा और आठवें दिन फिर जांच की जाएगी। इस बार भी निगेटिव आने पर उन्हें अगले सात दिन के लिए खुद अपने स्वास्थ्य पर नजर रखने को कहा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जोखिम वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें भी 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी। हवाईअड्डे पर आगमन पर एक सैंपल के तौर पर कुल यात्रियों के 5 फीसदी लोगों का टेस्ट किया जाएगा।

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