नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग की तरफ से बीते साल 7 दिसंबर को 9 से ज्यादा सिम कार्ड रखने की छूट को खत्म करने का आदेश दिया था। साथ ही यूजर को 9 से ज्यादा सिम का वेरिफिकेशन कराने के लिए 45 दिनों का वक्त दिया था। जिसकी समयसीमा आज खत्म हो रही है। बिना वेरिफिकेशन 9 से ज्यादा सिम रखने वाले यूजर के सिम कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। इन सिम कार्ड से ना कोई आउटगोइंग कॉल हो सकेगी। ना ही इन सिम पर इनकमिंग कॉल आएगी। दूरसंचार विभाग ने टेलिकॉम ऑपरेटर्स को आदेश दिया था कि बिना वेरिफिकेशन 9 से ज्यादा सिम चलाने वाले यूजर के सिम कार्ड की 30 दिनों में आउटगोइंग कॉल और 45 दिनों में इनकमिंग कॉल बंद कर दी जाए।
साथ ही सिम को 60 दिनों के भीतर पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया था। वही इंटरनेशनल रोमिंग, बीमार और विकलांग व्यक्तियों को 30 दिनों का अतिरिक्त समय देने का ऐलान किया था। दूरसंचार विभाग के नए नियमों के मुताबिक, भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम से अधिकतम 9 सिम रख सकता है। जबकि जम्मू-कश्मीर सहित पूर्वोत्तर के लिए 6 सिम रखने की छूट है। नए नियमों के अनुसार, एक आईडी पर 9 से ज्यादा सिम करना अवैध होगा। ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड, आपत्तिजनक कॉल की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है।