Delhi; दिल्ली हाई कोर्ट से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को बड़ी राहत की मिली है. जिसमें CJP का एक्स अकाउंट फिर से चालू करने का आदेश दे दिया है. मंगलवार को पारित अपने फैसले में कोर्ट ने केंद्र सरकार के अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश को रद्द कर दिया. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्र के अवरोधक आदेश के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके द्वारा दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया.
सुनवाई के दौरान, सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेजों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा नीट के दोबारा आयोजन से पहले ‘अराजकता’ से बचने के लिए यह अकाउंट ब्लॉक किया गया था. सरकार का तर्क था कि ऐसे अकाउंट से गलत सूचना फैल सकती है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है.
इसे भी पढ़ें:-मोबाइल उपभोक्ताओं को लगेगा बड़ा झटका, रिचार्ज प्लान महंगा करेंगी कंपनियां