DGCA fine on Indigo: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने ट्रेल स्ट्राइक मामले में कड़ी कार्यवाही की है। आपको बता दें कि डीजीसीए ने शुक्रवार को इंडिगो एयरलाइन पर 2023 के छह महीनों में चार टेल स्ट्राइक की घटनाओं के लिए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही डीजीसीए की आवश्यकताओं और ओईएम दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने दस्तावेजों और प्रक्रियाओं में संशोधन करने का भी निर्देश दिया है।
आपको बता दें कि अभी हाल ही में डीजीसीए ने इंडिगो के पायलट का लाइसेंस तीन महीने और को-पायलट का लाइसेंस एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पिछले दिनों हुए विमान लैडि़ग के दौरान पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया था जिसके बाद यह कार्रवाई की गई थी।
नागर विमानन महानिदेशालय ने विमानन कंपनियों से नियमों का कड़ाई से पालन करने के साथ ही पायलटों और चालक दल के सदस्यों को संवेदनशील बनाने को कहा था ताकि कॉकपिट में लोगों के अनधिकृत प्रवेश की घटनाओं को रोका जा सके। नियामक ने यह भी चेतावनी दी थी कि अनधिकृत कॉकपिट प्रवेश से संबंधित लागू नियमों का पालन नहीं करने पर सख्ती से निपटा जाएगा और कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई भी हो सकती है।
डीजीसीए के अनुसार इंडिगो एयरलाइंस में वर्ष 2023 में छह महीने की अवधि के भीतर ए321 विमानों में चार टेल स्ट्राइक की घटनाएं हुई। नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो एयरलाइंस की विशेष लेखा परीक्षा की और प्रचालन, प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग और उड़ान डेटा निगरानी कार्यक्रम पर उनके प्रलेखन और प्रक्रिया की समीक्षा की। विशेष ऑडिट के दौरान, परिचालन-प्रशिक्षण प्रक्रियाओं और इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं से संबंधित इंडिगो एयरलाइन के प्रलेखन में कुछ प्रणालीगत कमियां पाई गईं।