New Delhi: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 27 जुलाई तक सभी पक्ष इस मामले में अपना जवाब दाखिल करा दें, उसके बाद कोई बदलाव कराने की अनुमति नहीं होगी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दो अगस्त को अगली सुनवाई की जाएगी। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र के नए हलफनामे पर विचार करने से भी इनकार कर दिया। बता दें कि शीर्ष कोर्ट में आर्टिकल 370 हटाने को लेकर करीब 23 याचिकाएं दाखिल की गई हैं।
सोमवार-शुक्रवार छोड़कर लगातार होगी सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ का कहना है कि याचिकाओं की सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर रोजाना आधार पर होगी। वहीं, कोर्ट ने सुनवाई को आसान बनाने के लिए दो अधिवक्ताओं को नोडल वकील के रूप में भी नियुक्त किया है।
वहीं, दूसरी ओर आईएएस अधिकारी शाह फैसल और कार्यकर्ता शेहला रशीद ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को रद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वह इस मामले से हटना चाहते हैं। कोर्ट के रिकॉर्ड से अपना नाम हटाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के रूप में उनके नाम हटाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।