Delhi news: आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से कोई राहत नही मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया के जमानत वाली याचिका को खारिज कर दी। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस ले लिया गया
जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने मनीष सिसोदिया के अलावा हैदराबाद के उद्योगपति अभिषेकबोइनपल्ली, शराब कंपनी एम/एस पेरनोड रिचर्ड के मैनेजर बेनॉय बाबू और आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की याचिका को भी नामंजूर कर दिया है। धन शोधन के मामले में ईडी द्वारा दर्ज ये सभी सह-आरोपी हैं।
वहीं, हाई कोर्ट सीबीआई वाले मामले में 30 मई को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर चुका है। उन्हें ईडी ने नौ मार्च को गिरफ्तार किया था और अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं। उच्च न्यायालय ने दो जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। सिसोदिया ने ‘मल्टीपल स्केलेरोसिस’ से पीड़ित अपनी पत्नी के बिगड़ते स्वास्थ्य सहित विभिन्न आधारों पर जमानत मांगी थी। ईडी ने सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया था।