दिल्ली हाईकोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा को बड़ा झटका, शिकोहपुर लैंड डील मामले में नहीं मिली राहत

Robert Vadra: दिल्ली हाईकोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा को शिकोहपुर भूमि सौदा मामले में बड़ा झटका है. रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट के सामने 16 मई को पेश होना होगा. राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ED के जवाब पर वाड्रा को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया. मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया. अदालत के इस फैसले के बाद अब निचली अदालत में मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी.

गुरुग्राम पुलिस की तरफ से 1 सितंबर, 2018 को दर्ज FIR (संख्या 288) के मुताबिक, शिकोहपुर में जमीन जाली दस्तावेजों का प्रयोग कर खरीदी गई थी और रॉबर्ट वाड्रा पर संपत्ति के लिए व्यावसायिक लाइसेंस पाने के खातिर अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा था. ईडी ने नई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 11 लोगों और संस्थाओं के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. इस चार्जशीट में नामजद लोगों में रॉबर्ट वाड्रा, सत्यानंद याजी, कवल सिंह विर्क, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.

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