Supreme Court on Name Plate Case : कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को नेमप्लेट लगाना अनिवार्य किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. अंतरिम रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. इस पर शुक्रवार तक जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि दुकानदारों को केवल खाने के प्रकार बताने होंगे कि वह शाकाहारी है या मांसाहारी. नेम प्लेट मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी.
जानें क्या है पूरा मामला
आज सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा-नेमप्लेट विवाद मामले को लेकर सुनवाई हुई. इसी दौरान अदालत ने ये फैसला सुनाया. दरअसल इन राज्यों के सरकार द्वारा कांवड़ा यात्रा के रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के लिए कहा गया था. जिसके बाद ये देखा गया था कि दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर अपने नाम का पोस्टर लगाया था. इस मामले में ऐसा भी देखने को मिला कि कई दुकानों के नाम हिंदुओं के नाम पर रखे गए थे लेकिन उनके मालिक मुस्लिम थे.वहीं इस मामले में सोशल मीडिया पर भी लोग बड़ी संख्या में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे. राजनीतिक बयानबाजी भी जोरों पर हुई. विपक्षी पार्टी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे.
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