Vice President: जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी अपने राजपत्र (गजट) के माध्यम से धनखड़ के इस्तीफे को अधिसूचित किया.
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 2025 में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. आयोग ने आधिकारिक बयान में कहा है कि दस्तावेज संबंधी तैयारी चल रही हैं. जैसे ही सभी गतिविधियां पूरी हो जाएगी, चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी.
राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम
भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों, अर्थात् राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 द्वारा शासित होते है. इसके तहत भारत के चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 से संबंधित तैयारियां शुरू करता है. तैयारी संबंधी गतिविधियां पूरी होने पर, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द से जल्द की जाएगी.
प्रमुख पूर्व-घोषणा गतिविधियां जो पहले ही शुरू हो चुकी हैं, उनमें शामिल हैं. निर्वाचक मंडल की तैयारी जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल हैं. रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी(ओं) को अंतिम रूप देना और पिछले सभी उपराष्ट्रपति चुनावों पर पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करना और उसका प्रसार करना.
कैसे होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव?
चुनाव की घोषणा से पहले ही आयोग ने कई महत्वपूर्ण गतिविधियों पर काम शुरू कर दिया है, जिनमें शामिल हैं-
- निर्वाचक मंडल की तैयारी: इसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होते हैं, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं.
- रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का अंतिम निर्धारण: चुनाव प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान और नियुक्ति.
- पिछले उपराष्ट्रपति चुनावों पर पृष्ठभूमि सामग्री का निर्माण और प्रसार: ताकि सभी हितधारकों को पिछले चुनावों के संबंध में आवश्यक जानकारी मिल सके.
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