माफिया मुख्तार अंसारी को राहत, सजा पर लगी रोक

प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी की सजा पर रोक लगा दी है। मुख्‍तार अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उसे दोषी ठहराने व 7 साल की सजा सुनाने के आदेश को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

यह मामला मुख्तार अंसारी द्वारा 2003 में एक जेलर को धमकाने व जान से मारने की धमकी देने का है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने सजा पर रोक लगाते हुए मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। यूपी विधानसभा के पूर्व सदस्य अंसारी को निचली कोर्ट ने दोषमुक्त किया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश पलटते हुए सात साल की सजा सुनाई थी।

 

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