नई दिल्ली। बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने चिंता जाहिर की है। स्मृति ईरान ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण मामले को निपटाने में औसत समय 509 दिनों का लगता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में लेकर समाधान के लिए न्यायाधीशों से सुझाव मांगे गए हैं ताकि मामलों को तेजी से निपटाने के लिए एक ढांचा तैयार हो।
शनिवार को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पर राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, स्मृति ईरानी ने कहा कि हर सजा के लिए, तीन निर्दोष हैं और सभी पॉक्सो मामलों में से 56 प्रतिशत यौन उत्पीड़न के अपराधों से संबंधित हैं। पॉक्सो अधिनियम 2012 का उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाना है और ऐसे अपराधों के परीक्षण के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान है।
मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पॉक्सो मामले के निस्तारण में औसतन 509 दिन लगते हैं। साथ ही कहा कि माननीय न्यायाधीशों से मेरा अनुरोध है कि क्या आप हमें ढांचागत रूप से बता सकते हैं कि मंत्रालय द्वारा और क्या किया जा सकता है ताकि हम अपने बच्चों के समाधान में तेजी लाने के लिए अपने देश में न्याय प्रणाली के साथ भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।