Supreme Court: माफिया अतीक को नहीं मिली राहत, सुरक्षा की मांग पर हाईकोर्ट में जाने को कहा

नई दिल्‍ली। माफिया अतीक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इसे अतीक अहमद के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने माफिया अतीक की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उसने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक के वकील को इलाहबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा।

अतीक अहमद के वकील ने अपनी याचिका में कहा था कि अतीक अहमद की जान को लगातार खतरा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मालूम हो कि अहमदाबाद जेल में बंद गैंगस्टर अतीक अहमद ने संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उमेशपाल हत्याकांड के बाद कार्रवाई और बीजेपी नेताओं के आक्रामक बयान के बीच माफिया अतीक अहमद का यह कदम सामने आया था। अतीक ने मांग की थी कि उसे गुजरात से किसी दूसरे जेल में न भेजा जाए।

सुरक्षा का अनुरोध करते हुए किया यह दावा
सपा के पूर्व नेता अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी सुरक्षा का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि उसे अपनी जान का खतरा है। इस समय अहमदाबाद केंद्रीय जेल में बंद अतीक अहमद ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है कि पुलिस हिरासत या पूछताछ के दौरान उसे किसी भी तरह से शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। अतीक ने उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य को अहमदाबाद की केंद्रीय जेल से प्रयागराज या उत्तर प्रदेश के किसी अन्य हिस्से में उसे नहीं ले जाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया था।

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