दूरसंचार कंपनियों का 40000 करोड़ का बकाया माफ कर सकती है सरकार

नई दिल्ली। सरकार दूरसंचार कंपनियों को करीब 40,000 करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम यूजर शुल्क बकाया मामले में राहत देने की तैयारी में है। एक सूत्र ने बताया कि दूरसंचार विभाग ने अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि सरकार इन कंपनियों से स्पेक्ट्रम यूजर शुल्क वसूलने की प्रक्रिया की समीक्षा कर रही है। दरअसल सरकार दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ करीब 40,000 करोड़ रुपये के विवादों से जुड़ी कानूनी मामले को वापस लेने पर विचार कर रही है। इसके लिए दूरसंचार विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से तीन सप्ताह का समय मांगा है, ताकि सरकार सोच-समझकर फैसला ले सके कि मौजूदा अपील पर आगे बढ़ना है या नहीं। विभाग ने मामले में सुनवाई को चार सप्ताह तक स्थगित करने का भी अनुरोध किया। शीर्ष कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी। अगली सुनवाई 17 नवंबर 2021 को होगी। चार अक्तूबर, 2021 को दायर हलफनामे में विभाग ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र विभिन्न परिस्थितियों के कारण कुछ समय से वित्तीय संकट से गुजर रहा है और दूरसंचार सेवाप्रदाता घाटे में चल रहे हैं। उसने भारतीय बैंक संघ के ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिकूल घटनाक्रमों से नाकामी, खत्म होती प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, अस्थिर संचालन जैसी समस्याएं आ सकती हैं। यह बैंकिंग प्रणाली के लिए गंभीर नुकसान का कारण बन सकता है, जिसका इस क्षेत्र में बहुत बड़ा जोखिम है।

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