पश्चिम-बंगाल। पश्चिम बंगाल में दिवाली और काली पूजा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। राज्य सरकार ने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी करने की इजाजत दी है। आतिशबाजी के लिए भी राज्य सरकार ने कुछ शर्तें बताई हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सिर्फ हरित पटाखों के इस्तेमाल को ही मंजूरी दी गई है, ताकि प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। पश्चिम-बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि दीपावली और काली पूजा पर रात आठ बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को ही इजाजत होगी। इसके साथ ही छठ पूजा पर भी दो घंटे के लिए सुबह छह से आठ बजे तक आतिशाबाजी की इजाजत दी गई है। क्रिसमस और नए साल पर 35 मिनट के लिए यह छूट दी जाएगी। नोटिफिकेशन 26 अक्तूबर को जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि कोलकाता और दूसरे जिलों में अक्तूबर के तीसरे सप्ताह में वायु गुणवत्ता संतोषजनक है। बोर्ड के चेयरमैन कल्याण रूद्र ने कहा कि प्राधिकरण को आदेश को लागू कराने को कहा गया है। जो भी इनका उल्लंघन करें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस और हमारी टीमें सक्रियता से स्थिति की निगरानी करेंगी।