Haryana: देश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है. आज हुई कैबिनेट बैठक में ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ को लागू करने की मंजूरी दे दी गई है. यह योजना प्रदेश में 25 सितंबर 2025 से लागू होगी. योजना के तहत महिलाओं को हर माह 2100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. लगभग 19 से 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों प्रकार की महिलाएं शामिल होंगी.
‘लाडो लक्ष्मी योजना’ का लाभ
सीएम सैनी ने बताया कि इस योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में सरकार 2100 रुपये देगी. हरियाणा सरकार महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए यह स्कीम लागू कर रही है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया, “13 या उससे अधिक उम्र वाली हमारी सभी बहनें 25 सितंबर से ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ का लाभ ले सकेंगी.
क्या होगी पात्रता
योजना का फायदा लेने के लिए पात्रता की कुछ शर्तें हैं. सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि अगर महिला अविवाहित है और अगर विवाहित है तो वह कम से कम 15 साल से हरियाणा की नागरिक होनी चाहिए. इसी तरह विवाहित आवेदक महिला का पति भी 15 साल से हरियाणा का नागरिक होना चाहिए. इस योजना की अच्छी बात है कि एक परिवार से जितनी मर्जी महिलाएं इस योजना का फायदा उठा सकती हैं. इस पर कोई सीमा नहीं है. सीएम ने कहा कि एक परिवार की जितनी भी महिलाएं पात्रता की शर्तें पूरी करेंगी, उन सभी को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का फायदा मिलेगा.
योजना की प्रमुख विशेषताएँ:
पहले चरण में उन परिवारों को शामिल किया गया है, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक है.
आने वाले समय में अन्य आय समूहों को भी चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा.
लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला का या विवाहित महिला के पति का हरियाणा में 15 साल का मूल निवासी होना जरूरी है.
एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. अगर एक परिवार में 3 महिलाएं हैं, तो तीनों को लाभ मिलेगा.
सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही 9 ऐसी योजनाओं में, जिनमें आवेदिका को अधिक पेंशन मिल रही है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
कैंसर स्टेज-3 और 4 मरीजों, 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफिलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित महिलाओं को पहले से मिल रही पेंशन के अतिरिक्त इस योजना का भी लाभ मिलेगा.
45 वर्ष की आयु पूरी करने पर अविवाहित महिला ऑटोमैटिक विधवा/निराश्रित महिला पेंशन योजना की पात्र बन जाएगी.
60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी महिला वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्र हो जाएगी.
लाडो लक्ष्मी योजना में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए
परिवार पहचान पत्र
हरियाणा का आधार कार्ड
कम से कम 15 साल से हरियाणा की स्थायी नागरिकता का प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र (पहले चरण में 1 लाख पारिवारिक आय वालों को मिलेंगे 2100 रुपये)
उम्र प्रमाण पत्र
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