रेस्टोरेंट-फूड सर्विस सेक्टर को FSSAI की चेतावनी, चाकू और कटिंग इक्विपमेंट को लेकर लागू किया नया नियम

FSSAI new guidelines: रेस्टोरेंट, होटल, ढाबों और फूड फैक्ट्रियों में खाने की क्वालिटी को लेकर अब नियम और सख्त होने जा रहे हैं. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देशभर के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों की रख-रखाव और प्रसंस्‍करण के दौरान केवल खाद्य-योग्य और जंग-रोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें. FSSAI ने साफ किया है कि स्वच्छता के मौजूदा नियमों को और कड़ाई से लागू करने तथा भोजन को दूषित होने से बचाने के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया था.

किन उपकरणों पर लागू होगा नियम?

नया निर्देश उन सभी उपकरणों पर लागू होगा जिनका इस्तेमाल खाने की चीजों की कटाई, स्लाइसिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और तैयारी में किया जाता है. इसमें चाकू, ब्लेड, स्लाइसर मशीनें, कटिंग उपकरण और फूड प्रोसेसिंग टूल्स शामिल हैं. FSSAI ने स्पष्ट किया है कि इन उपकरणों को साफ-सुथरी और अच्छी स्थिति में बनाए रखना भी जरूरी होगा.

खाने की सुरक्षा पर क्यों है फोकस?

आपको बता दें कि जंग लगे या खराब उपकरणों से भोजन में धातु के कण, रासायनिक तत्व और बैक्टीरिया पहुंच सकते हैं. इससे फूड पॉइजनिंग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. इसी वजह से FSSAI ने राज्यों के फूड सेफ्टी कमिश्नरों को भी निरीक्षण के दौरान विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. किसी होटल, रेस्टोरेंट, फूड फैक्ट्री या अन्य फूड कारोबार में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उनके खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैण्डर्ड एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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