ITR Filling: अब घर बैठे मिनटों में फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए क्‍या है फॉर्म-16 को भरने का प्रोसेस  

ITR Filling: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख अब नजदीक आ रही है. ऐसे में यदि आपने भी अभी तक अपना आईटीआर रिर्टन नहीं किया है, तो जल्‍द से जल्‍द कर लें. आपको बता दें कि अगर आप सैलरीड पर्सन और आपकी कंपनी ने फॉर्म-16 (Form-16) जारी कर दिया है तो आप घर बैठे ही मिनटो में आईटीआर फाइल कर सकते है.

ऐसे में चलिए जानते है कि घर बैठे बैठे ही आईटीआर फाइल (ITR Filling) करने के लिए आपको क्‍या करना होगा और किन किन डॉक्यूमेंटों की आवश्‍यक्‍ता पड़ने वाली है, जिसे आपको पहले से ही तैयार रखना होगा.

ITR Filling: इन डॉक्युमेंट्स को तैयार रखें

ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने से पहले आपको कई सारे दस्‍तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है. जैसे- पैन कार्ड (Pan Card), आधार कार्ड (Aadhaar Card), बैंक अकाउंट डिटेल्स, फॉर्म-16, इन्वेस्टमेंट प्रूफ, टीडीएस सर्टिफिकेट (TDS Certificate), इन्टरेस्ट सर्टिफिकेट (Interest Certificate), कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट (Capital Gains Statement) आदि.

ITR Filling: ऐसे फाइल करें ITR

इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल-https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा.

यहां आपको अपने पैन और पासवर्ड के जरिये ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग-इन करना होगा.

अब आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है जिस साल का आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं.

फिर आप टैक्स स्लैब (Tax Slab) के हिसाब से अपना आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट करें.

इसके बाद आईटीआर फॉर्म में अपने सभी डिटेल्स को भरें. इसके लिए आप फॉर्म को मैन्युअली भी भर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर मौजूद डेटा का उपयोग कर सकते हैं.

इतना करने के बाद आपने जितना टैक्स का भुगतान किया है उसे कैलकुलेट करें. इसके लिए आप आयकर विभाग के वेबसाइट पर मौजूद टैक्स कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं.

अब सभी डिटेल्स को भरने के बाद आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न की सभी जानकारी को वेरीफाई करना होगा. जो आप अपने आधार नंबर और ई-साइन के माध्‍यम से वेरीफाई करवा सकते हैं.

रिटर्न वेरीफाई होने के बाद आप अपना आईटीआर सबमिट कर सकते हैं.

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