नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण सेवा को ऑनलाइन करने का निर्णय ले लिया है। इसके अंतर्गत अब वाहन का बैंक कर्ज पूरा होने के बाद ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ लेने के लिए अथॉरिटी या बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बैंकों को इसकी पूरी जानकारी स्वयं राष्ट्रीय सूचना केंद्र को देनी होगी। यहां से ऑनलाइन माध्यम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल किए जा सकेंगे। दरअसल दिल्ली सरकार ने सभी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को एक सर्कुलर जारी कर कहा कि वे अपने यहां से जारी सभी वाहन कर्ज की सूची सरकार के साथ साझा करें। सरकार ने यह प्रक्रिया पिछले महीने शुरू की थी जो इस महीने 31 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद यानी एक नवंबर से किसी को बैंक जाकर लोन पूरा होने का प्रमाण पत्र नहीं लेना पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि 31 अक्तूबर के बाद दिल्ली में वाहनों के हाइपोथैकेशन के लिए किसी भी भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इस सर्कुलर के बाद बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से हाइपोथैकेशन समाप्ति के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के वाहन प्लेटफॉर्म पर केवल डिजिटल प्रारूप में प्राप्त किया जाएगा।