एक माह के भीतर बिजली कनेक्शन नहीं देने पर अफसरों पर प्रतिदिन लगेगा जुर्माना…

हिमाचल प्रदेश। एक महीने के भीतर बिजली कनेक्शन नहीं देने पर अब अफसरों पर प्रतिदिन एक हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग नये प्रावधान करने जा रहा है। इन प्रावधान के लागू होने के बाद औपचारिकताओं में उलझाकर उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड परेशान नहीं कर सकेगा। तीन दिसंबर को नियामक आयोग कार्यालय में इस मामले को लेकर जन सुनवाई रखी गई है। प्रदेश में बिजली बोर्ड प्रबंधन ने नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए अब ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। उपभोक्ताओं को सभी दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करने पड़ रहे हैं। दस्तावेजों की पूरी जानकारी नहीं होने से उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन लेेने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कड़ाई बरतने का फैसला लिया है। इसके लिए आयोग की ओर से नया कनेक्शन देने के लिए समय अवधि को तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तीन दिसंबर को होने वाली जन सुनवाई के बाद कनेक्शन देने के लिए समय सीमा तय की जाएगी। इस समय के भीतर कनेक्शन नहीं देने पर संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था की जाएगी। जुर्माना राशि भी जन सुनवाई के बाद तय होगी। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि जन सुनवाई के लिए लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई है। तीन दिसंबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद आगामी फैसला लिया जाएगा।

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