सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी काउंसलिंग को दी हरी झंडी…

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी काउंसलिंग को हरी झंडी दे दी है और ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण को भी स्वीकृति दे दी गई है तथा साथ ही ईडब्लूएस के लिए इस वर्ष 10 फीसदी आरक्षण प्रभावी रहेगा। भविष्य में इस कोटे को जारी रखा जाएगा या नहीं, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस मामले में अगली सुनवाई मार्च के दूसरे हफ्ते में की जाएगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया है और पीठ ने मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की थी कि उसका आदेश राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखेगा और साथ ही उसी के मद्देनजर नीट काउंसलिंग जल्द ही शुरू होनी चाहिए।
शीर्ष अदालत में मामला होने के कारण NEET PG पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग रोक दी गई है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नीट पीजी 2021 के लिए विस्तृत ईडब्ल्यूएस मानदंड पर एक विस्तृत अंतरिम आदेश की आवश्यकता है जिसे प्रस्तुत करने और आदेश को तैयार करने में कुछ समय लगेगा, तब तक NEET PG EWS और OBC कोटा के लिए वर्तमान मानदंड वैध माने जाएंगे। पीठ ने कहा कि हम पांडे समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। कार्यालय में दी गई नीट 2021 की विज्ञापन अधिसूचना के अनुरूप नीट पीजी और यूजी की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नीट पीजी और यूजी के लिए ईडब्ल्यूएस की पहचान के लिए बताए गए मानदंड का इस्तेमाल किया जाएगा।
पांडेय समिति की रिपोर्ट इस विषय की अंतिम वैधता के अधीन होगी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने NEET PG और UG में OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इस वर्ष 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए इस वर्ष के आवेदन स्वीकार होंगे और 3 मार्च 2022 को होने वाली अंतिम ईडब्ल्यूएस सुनवाई पर संभावित तौर से अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *