नई दिल्ली। ईपीएफओ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। यानी अब से बिना ई-नॉमिनेशन किए आप अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक नहीं कर सकते।
इसके साथ ही यह प्रक्रिया पूरी न करने पर आपको इससे जुड़े अन्य लाभ भी नहीं मिल पाएंगे। बता दें कि ईपीएफओ खाते में ई-नॉमिनेशन करने से खाताधारक के परिवार को सोशल सिक्योरिटी मुहैया होती है। संगठन ने अपने खाताधारकों को सलाह दी है कि ई-नॉमिनेशन करना बेहद जरूरी है।
ऐसा करने से अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर नॉमिनी/परिवारजनों को पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस से जुड़े पैसे निकालने में बड़ी मदद मिलती है। आपके इस प्रक्रिया को पूरा करने से नॉमिनी ऑनलाइन क्लेम भी कर सकता है।
अगर बिना किसी नॉमिनेशन के ही सदस्य की मौत हो जाती है, तो क्लेम को प्रोसेस करने में मुश्किलें आती हैं और पैसा फंस सकता है। इस प्रक्रिया को बेहद आसान तरीके से ऑललाइन किया जा सकता है।
ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया ऐसे करें पूरी:- नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले संगठन की वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जाएं। अब सर्विस सेक्शन में नजर आ रहे फॉर एम्प्लॉई ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।