केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को याचिका का दिया जवाब- “राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत एक बराबर”

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट में शनिवार को राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ और राष्ट्रीय गीत ‘वंदेमातरम’ के समान प्रचार के लिए एक नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर सरकार ने जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने याचिका पर जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ और राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ ‘एक ही समान हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि नागरिकों को दोनों का समान सम्मान करना चाहिए।

सरकार ने यह जवाब, जन गण मन’ और राष्ट्रीय गीत ‘वंदेमातरम’ के समान प्रचार के लिए एक नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर दिया है। वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दाखिल इस याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अदालत ने राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई कि हर कार्य दिवस पर सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में ‘जन गण मन’ और ‘वंदेमातरम’ बजाया जाए और गाया जाए।

केंद्र सरकार के वकील मनीष मोहन ने कहा कि राष्ट्रगान के विपरीत ‘वंदे मातरम’ गाने या बजाने के बारे में कोई दंडात्मक प्रावधान या आधिकारिक निर्देश नहीं हैं। यह गीत भारतीयों की भावनाओं और मानस में एक अद्वितीय स्थान रखता है। इतना ही नहीं गीत के संबंध में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। केंद्र ने कहा कि वर्तमान कार्यवाही की विषय वस्तु कभी भी रिट याचिका का विषय नहीं हो सकती है।

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