नई दिल्ली। आईटी मंत्रालय ने गुरुवार को PIB फेसबुक, ट्विटर, गूगल के कुछ नियमो में बदलाव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत PIB फेसबुक, ट्विटर, गूगल को केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहीं झूठी, गलत या भ्रामक खबरों का फैक्ट चेक करके उन्हें हटाने के लिए बोल सकता है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें नियमों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॅाम और अन्य वेबसाइट्स को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई आर्टिकल्स या कोई अन्य सामग्री PIB फेसबुक, ट्विटर, गूगल के तरफ से फेक न्यूज तो नही है न। यदि ऐसा हो तो तत्काल उसे हटा दिए जाए।
‘सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2023’ के द्वारा आईटी नियम, 2021 में यह बदलाव किया गया है। मंत्रालय की ओर से 6 अप्रैल, 2023 की शाम इन परिवर्तनों को अधिसूचित भी कर दिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि पीआईबी की फैक्ट चेक टीम संबंधित सरकारी विभागों से संपर्क करेगी, जिससे उनका विचार प्राप्त किया जा सके कि समाचार फेक है या नहीं, और तब आगे का निर्णय लेगी। यदि कंपनियां ‘पीआईबी फैक्ट-चेक टीम’ के आदेश का पालन करने से इनकार करती हैं तो वे अपनी ‘सेफ हार्बर इम्यूनिटी’ खो देंगी, जो उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर्स द्वारा पोस्ट की गई किसी भी फ्रॉड या झूठे कॉन्टेंट के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देता है।
आईटी मिनिस्ट्री ने एक नए नियम को मंजूरी दे दी है, जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को केंद्र सरकार के बारे में किसी भी नकली, झूठी या गुमराह करने वाली जानकारी का फैक्ट चेक करने की शक्ति देता है। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री ने इस बारे में बताया कि इस कदम के पीछे का मकसद मीडिया को सेंसर करना नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी नकली या गुमराह करने वाली जानकारी के प्रसार को रोकना है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार पीआईबी में फिलहाल कोई फैक्ट चेकिंग यूनिट नहीं है और नए नियमों के अनुसार इसे बनाने की जरूरत होगी। राज्य मंत्री के अनुसार , पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट की जवाबदेही भी तय की जाएगी और इसके कामकाज की प्रक्रिया तैयार होगी। तथा उन्होंने यह भी कहा कि गलत सूचना से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यह एक स्पष्ट और ईमानदार प्रयास है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह पहले से कुछ ज्यादा अलग नहीं होगा, जहां पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट सरकारी विभाग प्रकार का संगठन होगा। हम निश्चित रूप से एक विश्वसनीय तरीके से तथ्यों की जांच करना चाहते हैं। और यह न केवल सरकार के लिए बल्कि उस इंटरमिडियरी के लिए भी फायदेमंद है, जो उस विशेष फैक्ट चेक पर निर्भर होने वाला है।’ बता दें कि इस साल जनवरी में जब इस संबंध में प्रस्ताव आया था तो, एडिटर्स गिल्ड ने इसका विरोध किया था। एडिटर्स गिल्ड का कहना था कि ‘फेक न्यूज’ को निर्धारित करने का फैसला सरकार के हाथों में नहीं हो सकता है, अगर ऐसा होता है तो इसका परिणाम प्रेस की सेंसरशिप होगी।