नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आफताब अमीन पूनेवाला के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। बता दें कि आफताब ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाल्कर की हत्या कर उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे। जिसके मामले में आरोपी आफताब के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आरोप निश्चित कर दिया। अदालत ने आफताब पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (सबूत नष्ट करने) के अंतरगत आरोप तय किये हैं।
बता दें कि अब आरोपी आफताब पूनावाला को हत्या के आरोप में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। साकेत कोर्ट ने कहा कि तमाम बहस को सुनने के बाद दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सबूत पेश किए और प्रथम दृष्टया आफताब के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने का मामला बनता है। आफताब पूनावाला को बीते वर्ष 12 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में किराये के अपने फ्लैट में श्रद्धा वालकर की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं दिल्ली पुलिस ने बताया था कि आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या की तथा उसके शव के करीब 35 टुकड़े किए जिसे उसने घर पर 300 लीटर के फ्रिज में लगभग तीन सप्ताह तक रखा। वह कई दिन तक आधी रात को उन्हें शहर के विभिन्न इलाकों में फेंकने के लिए जाता रहा।
वहीं पुलिस द्वारा बताया गया था कि दोनों के बीच वित्तीय मुद्दों को लेकर आए दिन झगड़ा होता था। ऐसा संदेह है कि दोनों के बीच झगड़ा होने पर ही पूनावाला न 18 मई की शाम को 27 वर्षीय श्रद्धा वालकर की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
बता दें कि श्रद्धा महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई की रहने वाली थी। इन दोनों की मुलाकात मुंबई में डेटिंग ऐप ‘बम्बल’ के द्वारा हुई थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई में एक कॉल सेंटर में साथ काम करना शुरू किया और दोनों के बीच वहीं से प्रेम संबंध शुरू हुए। बाद में वे दिल्ली आ गए थे।