एलटी ग्रेड शिक्षिका को हाईकोर्ट ने कॉलेज आवंटित करने का दिया आदेश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड में चयनित शिक्षिका को कॉलेज आवंटित करने के मामले में निदेशक माध्यमिक शिक्षा को नियमानुसार छह सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है। शिक्षिका सोनी देवी की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने दिया। याची की अधिवक्ता रीता दुबे का कहना था कि याची का चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा सहायक अध्यापक गणित के पद पर किया गया। 31 जुलाई 2020 को बोर्ड ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र जारी कर याची को फतेहपुर, खागा के कमला देवी बालिका इंटर कॉलेज में ज्वाइन कराने का निर्देश दिया। मगर इस कॉलेज के प्रबंधक ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके यहां एक ही पद है जिस पर पहले से दूसरा अध्यापक कार्यरत है। इसके बाद याची ने कई प्रत्यावेदन दिए कि उसे दूसरा विद्यालय आवंटित किया जाए मगर उस पर सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को निर्देश दिया है कि याची के प्रत्यावेदन पर छह सप्ताह में नियमानुसार निर्णय लिया जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *