लखनऊ। यूपी में कोरोना से अनाथ बच्चों की अधिकतम आयु 18 से बढ़ाकर 23 वर्ष और अभिभावकों (केयरटेकर) की आय दो लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाने या खत्म करने पर विचार शुरू हो गया है। इसको लेकर महिला कल्याण विभाग योजना के प्रावधानों में संशोधन पर मंथन कर रहा है। संशोधित प्रस्तावों को मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद इसे दोबारा कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जा सकती है। अभी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में अनाथ बच्चों की आयु 18 साल और अभिभावकों की अधिकतम आय सीमा 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित है। दरअसल विभाग का मानना है कि प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र वाले ऐसे भी विद्यार्थी हैं, जो कोरोना के चलते अनाथ हो गए हैं और वह उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं सरकार का भी मानना है कि अनाथ बच्चों की देखभाल करने वाले अभिभावकों के पास खुद की भी जिम्मेदारी होगी। ऐसे में उन्हें आर्थिक दिक्कत का सामना न कराना पड़े। योजना के लागू होने के बाद मिल रहे फीडबैक को देखते हुए मुख्यमंत्री भी कई बैठकों में योजना का अधिक से अधिक लोगों को लाभ देने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। विभाग के एक उच्चाधिकारी का कहना है कि पहले ही आयु सीमा 23 वर्ष रखने का प्रस्ताव था, लेकिन सहमति नहीं बन पाने के कारण आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी।