लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) में कार्यरत संविदा चालक एवं परिचालक अब अपना कहीं भी तबादला करा सकेंगे। इस संबंध में निगम प्रबंधन निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्ताव पेश करेगा। प्रस्ताव मंजूर होने पर संविदाकर्मियों को तबादला कराने की सुविधा हासिल हो सकेगी। अब तक जिस परिक्षेत्र में संविदा चालक व परिचालक भर्ती होता था, उसका परिक्षेत्र के ही जिले में तबादला हो पाता था। प्रस्ताव पास होने के बाद संविदाकर्मी दूसरे परिक्षेत्र अथवा गृह जिले में भी तबादला करा सकेंगे। प्रधान प्रबंधक (कार्मिक) डीवी सिंह के अनुसार संविदा तबादला नीति में बदलाव किया जा रहा, जिसके लागू होने में दो माह का समय लग सकता। परिवहन विभाग ने प्रदेश के भीतर सवारियों को ढोने के लिए अस्थायी एवं विशेष अस्थायी परमिट जारी करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने संभागीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव (संभागीय परिवहन अधिकारी) को आदेश दिए हैं। इससे निजी बस ऑपरेटर अगर बस संचालन करना चाहते हैं तो वे अस्थायी परमिट लेकर यूपी के भीतर कहीं भी चल सकते है। शासन से इंटर स्टेट बस सेवाओं पर रोक होने के कारण यूपी से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के बीच निजी बसों के परमिट जारी नहीं किये जाएंगे।