खतरनाक सामान के परिवहन के लिए स्पाइसजेट के लाइसेंस को अस्थायी रूप से किया गया निलंबित

मुंबई। विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कथित उल्लंघनों के कारण खतरनाक सामान के परिवहन के लिए स्पाइसजेट के लाइसेंस को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि यह निलंबन 30 दिनों के लिए है। इस अवधि के दौरान स्पाइसजेट को अपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में लिथियम आयन बैटरी सहित खतरनाक सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। संपर्क किए जाने पर स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने सीधे तौर पर निलंबन का जिक्र नहीं किया। एयरलाइन ने कहा कि एक शिपर द्वारा पैकेज को गैर-खतरनाक सामान घोषित किए जाने के साथ एक छोटी सी समस्या थी, जिसे ब्लैकलिस्ट किया गया था। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नियमों के अनुसार, खतरनाक सामान ऐसे लेख या पदार्थ हैं, जो स्वास्थ्य, सुरक्षा, संपत्ति या पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि डीजीसीए ने खतरनाक सामानों के लिए स्पाइसजेट के लाइसेंस को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। एयरलाइन को पूरे नेटवर्क में अपनी उड़ानों में इस तरह के कार्गो को ले जाने से मना कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशक अरुण कुमार टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि शिपर द्वारा पैकेज को गैर-खतरनाक सामान घोषित किए जाने के साथ एक छोटी सी समस्या थी और शिपर की ओर से खामियां थीं। स्पाइसजेट ने डीजीसीए की सलाह के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की है।

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