नई दिल्ली। भारतीय सेना ने 39 महिला अधिकारियों को स्थायी (परमानेंट) कमीशन प्रदान किया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सेना से इन अधिकारियों को एक नवंबर तक स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को सात कार्यदिवस के भीतर 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया था, जब केंद्र सरकार ने बताया था कि अदालती आदेश के तहत 71 सैन्य अधिकारियों में से 39 अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के योग्य पाया गया है। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने इन सभी 39 महिला सैन्य अधिकारियों को एक नवंबर तक स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए कहा था। 22 अक्टूबर को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के बताया था कि स्थायी कमीशन के लिए 72 महिला आवेदकों में से एक ने खुद सेवामुक्त होने का निर्णय लिया है। बाकी 71 महिला अधिकारियों में से सात को चिकित्सकीय रूप से अनफिट करार दिया गया, जबकि 25 अधिकारियों को अनुशासन सहित अन्य कारणों के कारण स्थायी कमीशन के योग्य नहीं माना गया है। केंद्र ने बताया था कि इन 25 महिला अधिकारियों को पुरुष सैन्य अधिकारियों के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों के अनुरूप ही स्थायी कमीशन के लिए योग्य नहीं माना गया।