जम्मू-कश्मीर। जम्मू-कश्मीर सरकार अब अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता घरेलू राशन कार्ड धारक (पीएचएच, बीपीएल) परिवार की बेटी के विवाह में 50 हजार रुपये (सिर्फ एक बार के लिए) की वित्तीय सहायता देगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने राज्य विवाह सहायता योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है।
इस योजना में अब लाभार्थी के लिए प्रारंभिक शिक्षा को भी अनिवार्य किया गया है। शिक्षा संबंधी प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने मार्च 2025 तक अतिरिक्त समय सीमा निर्धारित की है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि विवाह सहायता योजना का लाभ केवल एक ही बार मिलेगा। इसके लिए कानूनी रूप से विवाह योग्य उम्र, अविवाहित होने का प्रमाण और लाडली बेटी जैसी किसी अन्य योजना का लाभ न लेने की पुष्टि जरूरी होगी।