नई दिल्ली। एयरलाइंस कर्मियों का ड्रग टेस्ट अब अनिवार्य कर दिया गया है। यदि वे पॉजिटिव मिलते हैं, तो उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इसे लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के तहत एयरलाइंस कंपनियों को अपने फ्लाइट क्रू व एयर ट्रैफिक कंट्रोलर स्टाफ का ड्रग टेस्ट खुद कराना होगा। किसी कर्मी के पॉजिटिव पाए जाने की स्थिति में उसे ड्यूटी से हटाकर नशा मुक्ति केंद्र भेजना होगा। एयरलाइन कंपनियों को करीब 10 फीसदी स्टाफ का रेंडम ड्रग टेस्ट करना होगा। डीजीसीए के मुताबिक दुनियाभर में इन साइकोएक्टिव पदार्थों जैसे कोकीन व गांजा का उपयोग और उपलब्धता बढ़ रही है। उड्डयन क्षेत्र के लिए भी यह गहन चिंता की बात है। यह कदम उड़ान सेवाओं को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है। दिशानिर्देश 31 जनवरी 2022 से लागू होंगे।