नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 थी। यह तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया था। आयकर विभाग के मुताबिक, 31 दिसंबर तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए है। आप 31 दिसंबर 2021 तक अपना ITR फाइल नहीं कर पाए हैं तो आपके पास 31 मार्च 2022 तक समय है। हालांकि इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा क्योंकि देरी से ITR फाइल करने वालों को पेनाल्टी फीस देनी होती है।
टैक्स विशेषज्ञ ने बताया कि आपकी आय पांच लाख से अधिक है तो आपको अपना आईटीआर दाखिल करते समय अनिवार्य रूप से 5 हजार रुपये का पेनल्टी फीस देनी होगी और 5 लाख से कम आय है तो यह पेनल्टी फीस एक हजार रुपये होगी। टैक्स विशेषज्ञ के मुताबिक, अगर आप 31 मार्च 2022 की तारीख तक भी अपना ITR नहीं भरते हैं तो मुसीबत और बढ़ सकती है। उन्होंने आगे बताया कि 31 मार्च 2022 तक भी ITR भरने पर आयकर विभाग उस टैक्स के 50 प्रतिशत के बराबर तक की पेनल्टी लगा सकता है। अगर आप ITR न भरकर छिपाना या बचाना चाहते थे तो आपको जेल भी हो सकती है।
उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में कम ही लोग जानते हैं कि सरकार के पास आपके खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार है और यदि आप नियत तारीख तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है। गौरतलब है कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष के लिए नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 31 दिसंबर की समय सीमा तक लगभग 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हुए हैं, जिनमें 46.11 लाख से ज्यादा आईटीआर 31 दिसंबर को ही दाखिल किए गए।