हरियाणा। हरियाणा में राज्य सूचना आयोग द्वारा लगाई गई 2.76 करोड़ रुपये जुर्माना राशि न भरने वाले 1726 डिफॉल्टर जन सूचना अधिकारियों से जुर्माना राशि वसूली के लिए सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। मुख्य सचिव विजय वर्धन की अध्क्षयता में मॉनीटरिंग कमेटी ने जुर्माना राशि वसूली सुनिश्चित करने के लिए कड़ा आदेश दिया है। बता दे कि आरटीआई एक्ट-2005 के तहत निर्धारित 30 दिन में सूचना देने का नियम है। विलंब से सूचना देने पर सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25000 रुपये जुर्माना ठोकने की सूचना आयोग की पावर है।