आईबी निदेशक, रक्षा, गृह, रॉ सचिवों का केंद्र सरकार ने बढ़ाया कार्यकाल

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के सचिव और खुफिया ब्यूरो (आईबी) के निदेशक के कार्यकाल को दो साल तक बढ़ाने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा है, सरकार जरूरी समझने पर रक्षा सचिव, गृह सचिव, आईबी निदेशक, रॉ के सचिव को सेवा में ऐसी अवधि के लिए विस्तार दे सकती है। ये सरकार पर निर्भर करता है कि वह अलग-अलग मामलों में कितना सेवा विस्तार देना उचित समझती है। हालांकि ये दो साल से ज्यादा नहीं हो सकता है। साथ ही सेवा विस्तार के लिए लिखित में वजह बतानी होगी। केंद्र सरकार ने इससे पहले सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया। रविवार को ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दो अध्यादेशों को मंजूरी देते हुए केंद्र सरकार को सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को दो साल से बढ़ाकर पांच साल करने की अनुमति दी है। केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव, और आईबी, रॉ के प्रमुखों के पदों के लिए 2005 में 2 साल का कार्यकाल तय किया था। जिसमें अब बदलाव किया गया है।

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