एनसीआर क्षेत्र में उद्योगों को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जारी किया गाइडलाइन…

चंडीगढ़। बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर क्षेत्र में उद्योगों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसका राइस मिलर्स विरोध कर रहे हैं। नए निर्देशों के मुताबिक एनसीआर इलाके में पीएनजी वाले उद्योगों को छोड़कर शेष उद्योग (ऑपरेशन एंड प्रोसेस) एक दिन में 8 घंटे और सप्ताह में केवल पांच दिन सोमवार से शुक्रवार को ही चलाए जा सकेंगे। शनिवार और रविवार को उद्योग बंद रखने होंगे। राइस मिलर्स का तर्क है कि मिल चलाने की पूरी प्रक्रिया लंबी होती होती है। इसलिए यह संभव नहीं है। आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनसीआर जिलों के सभी डीसी, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, बिजली, उद्योग, पीडब्ल्यूडी विभाग समेत 11 विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र भेज कर निर्देशों का पालन कराने को कहा है। पत्र मिलने के बाद हरियाणा के राइस मिलर्स ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। हरियाणा के 14 जिले एनसीआर में आते हैं और इस क्षेत्र में करीब 400 राइस मिल हैं। इनमें लाखों टन धान पड़ा है, जिससे चावल तैयार किया जाना है।

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