Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज बिना किसी आईडी प्रुफ के दो हजार के नोटो को बदलने के लिए रिर्जव बैक के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के बिना डॉक्यूमेंट के नोट बदलने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल दायर की थी।
बता दें कि भाजपा नेता ने बिना किसी पहचान प्रमाण पत्र के 2000 के नोट बदलने की अनुमति न देने की मांग की थी। जिसपर 23 मई को कोर्ट ने सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।