दो वोटर आईडी कार्ड रखना गैरकानूनी, जानें कितनी सजा और जुर्माने का है प्रावधान

Voter id: भारत में रहने वाले सभी लोगों के पास कुछ दस्तावेज होने जरूरी होते हैं. इनकी जरूरत आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी काम के लिए पड़ ही जाती है. वोटर आईडी कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं बल्कि एक अहम अधिकार है. चुनाव में वोट डालने के लिए इस दस्तावेज का आपके पास होना बहुत जरूरी है. वोटर आईडी कार्ड निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है. वहीं अगर एक व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में दो वोटर आईडी कार्ड अपने पास रखता है तो यह गंभीर अपराध होने के साथ साथ निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी कई सवाल खड़े करता है. अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर दो वोटर आईडी कार्ड बनवाता है तो इसकी गिनती चुनावी धोखाधड़ी में की जाती है. 

सजा और जुर्माने के क्या हैं प्रावधान?
  • अगर किसी मतदाता के पास 1 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड है तो पकड़े जाने पर उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
  • एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास मिलता है तो आपको 1 साल की जेल या भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. 
  • इसके अलावा आपको जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है.
  • अगर आपके पास गलती से दो वोटर आईडी कार्ड हैं तो उसे तुरंत कैंसिल कराना जरूरी है.
  • आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर विजिट करके अपने वोटर आईडी कार्ड को कैंसिल करा सकते हैं. 
  • चुनाव आयोग की वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आपको पुराना वोटर आईडी कार्ड को रद्द कराने का विकल्प मिल जाएगा.
Voter ID कार्ड कैसे बंद कराएं

आपके पास भी दो वोटर आईडी कार्ड हैं तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं. वहां इसे बंद करने के लिए आपको विकल्प मिल जाएगा. इससे वोटर कार्ड में डिटेल सुधार करने का विकल्प भी मिलता है. पुराना कार्ड बंद करने का भी रास्ता होता है. 

दो आधार कार्ड या पैन कार्ड भी गैरकानूनी 

बहुत सारे लोग दो आधार कार्ड या पैन कार्ड भी बनवा लेते हैं. अक्सर ऐसा होता है कि एक आधार कार्ड या पैन कार्ड में गड़बड़ी होने पर लोग उसे अपडेट कराने की बजाय गलत सलाह पर नया बनवा लेते हैं. जन्म प्रमाणपत्र के मामले में भी ऐसा देखा जाता है. लेकिन ऐसा करना गैरकानूनी है.आयकर कानून के अनुसार, एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है. इस पर 10 हजार रुपये जुर्माना लग सकता है. 2 पैनकार्ड हो तो जिसका इस्तेमाल नहीं करना है, उसे सरेंडर कर दें. इसके लिए ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों तरीके हैं.आप आयकर की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं कि कहीं आपके नाम पर कोई दूसरा पैन कार्ड तो नहीं बना. 

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